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बंधु तिर्की : मधु कोड़ा मंत्रिमंडल के तीसरे मंत्री, जिन्हें सजा हुई

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रांचीः

आदिवासी-मूलवासी हितों की बात करने वाले बड़े नेता बंधु तिर्की की चर्चा हर ओर हो रही है. वजह आपको पता है, उनकी विधायकी समाप्त होने वाली है. आय से अधिक संपत्ति मामले में उन्हें तीन साल सश्रम कारावास की सजा हुई है. इसके साथ ही तीन लाख रुपये का दंड भी लगाया गया है. अगर वह दंड की राशि जमा नहीं करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में उनकी छह माह की सजा और बढ़ जाएगी.  


सजा पाने वाले कोड़ा मंत्रिमंडल के तीसरे पूर्व मंत्री हैं बंधु

साल 2008 में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में झारखंड हाई कोर्ट में मधु कोड़ा मंत्रिमंडल के छह सदस्यों के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी. सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गा उरांव ने यह याचिका दायर की थी. लगभग 13 साल बाद कोड़ा कांड में सजा पाने वाले बंधु तिर्की तीसरे पूर्व मंत्री हैं. अब बंधु सजा की अवधि के बाद के छह साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित के वजह से ऐसा होगा. इनसे पहले कोड़ा कांड मे एनोस एक्का और हरिनारायण राय को सजा सुनाई जा चुकी है. 

 

बंधु से पहले इनकी जा चुकी है विधायकी

बंधु तिर्की से पहले झारखंड में चार और विधायकों की विधायकी जा चुकी है. जिनमें लोहरदगा के पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत, कोलेबिरा के पूर्व विधायक एनोस एक्का, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो और गोमिया के पूर्व विधायक योगेंद्र महतो का नाम शामिल है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 2013 में हुए संशोधन की वजह से ऐसा हो पाया है. इसके अनुसार सांसदों और विधायकों को दो साल या दो साल से अधिक की सजा होने पर उनकी सदस्यता समाप्त करने का कानून है.